फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: विवाहिता की हत्या में दोषी पति, सास व देवर को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। जिला अदालत ने जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या करने वाली सास, ससुर और पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीते सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। दोषियों की पहचान पति विजय कुमार, देवर बंटी, सास प्रकाशो के रूप में हुई है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने साल 2018 में हत्या व आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अंबाला जिले में रहने वाले महिला के भाई बबलू की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। बबलू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पांच भाई-बहन हैं। मृतका मंजीत उर्फ मंजू उसकी चौथे नंबर की बहन है।
विज्ञापन

मंजू की शादी 16 नवंबर 2011 को सेक्टर-52 में रहने वाले विजय कुमार से हुई थी। शादी के बाद मंजू के ससुराल वाले दहेज के लिए तंग और मारपीट करते थे। इसके अलावा मंजू को दहेज के लिए कई बार घर से निकाल चुके थे। 29 सितंबर 2018 को बबलू को पुलिस का फोन आया कि मंजू ने घर में फंदा लगा लिया है। इस मामले में पति, देवर, सास व ससुर के खिलाफ मंजू को प्रताड़ित करने के चलते कार्रवाई की मांग की गई थी। ससुर प्रेमचंद की फरवरी 2019 में मौत हो गई थी। पुलिस ने भाई की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें