पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में जिला सेशन जज ने सभी 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, दोषियों को सजा के अलावा दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 19 अगस्त, 2020 की रात पठानकोट जिले के गांव थरियाल में अज्ञात लुटेरों ने ठेकेदार अशोक कुमार व उनके परिवार के सदस्यों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था। इसमें सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार (58) और उनके बेटे कौशल कुमार (32) की मौत हो गई थी।
अशोक कुमार की पत्नी आशा देवी (55), बेटा अपिन कुमार (24) और परिवार की एक अन्य सदस्य सत्या देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीनियर एडवोकेट हरीश पठानिया ने बताया कि 20 अगस्त, 2020 को पठानकोट निवासी शाम लाल ने थाना शाहपुरकंडी में अशोक कुमार और कोशल कुमार की हत्या और आशा रानी, अपिन कुमार, सत्या देवी को बुरी तरह घायल करने के आरोप में केस दर्ज करवाया था।
आशा रानी डेढ़ साल तक अस्पताल में कोमा में रहीं। कोमा से बाहर आते ही उन्होंने केस में गवाही दी। जिन्हें सजा सुनाई गई उनमें स्वर्ण उर्फ मैचिंग, शाहरुख खान उर्फ लुकमन, मोहब्बत, रिहान उर्फ सोनू, असलम उर्फ नासो, तवजल बीबी, ,काजम उर्फ रीडा, चाहत उर्फ जान, जबराना, साजन उर्फ आमिर, गोलू उर्फ सेहजान व छज्जू उर्फ बाबू मियां शामिल हैं।