घर ले जाकर बच्ची के साथ गलत काम किया। आरोपी ने बेटी का गला दबाकर कहा था कि इस बारे में किसी को नहीं बताना। बेटी ने घर आकर मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी। जब वह आरोपी के पास उलाहना देने पहुंचे तो उसने धमकी दी कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को गोली मार देगा। इसके बाद चार दिन तक पीड़ित परिवार डरा रहा।
उन्होंने चार दिन बाद हिम्मत जुटाकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज कुमार की टीम ने आरोपी साहब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी साहब सिंह को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।