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Chandigarh News: ट्रस्ट ओवरसीज एजुकेशन कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द

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मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज तिड़के ने शनिवार को ट्रस्ट ओवरसीज एजुकेशन कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह कंपनी फेज-2 में स्थित है, जिसके मालिक गगनदीप कौर पुत्री बलकार सिंह निवासी गिलको वैली, सेक्टर-127 हैं। उसे कंसलटेंसी लाइसेंस जारी किया गया था, जो 26 अप्रैल 2022 को समाप्त हो गया है।
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लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने और 26 अप्रैल 2022 को लाइसेंस की समाप्ति से दो माह पहले मासिक ग्राहक रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए लाइसेंस धारी को पत्र दिनांक दो मार्च 2022 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें लंबित रिपोर्ट जमा करने और बताए अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया था। पंजीकृत कार्यालय में भेजा नोटिस बिना डिलीवर के प्राप्त हुआ, जिसका काफी देर बाद भी जवाब नहीं मिला। लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था, इस पर उसकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
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