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Chandigarh News: मृतक के परिवार को एलआईसी नहीं दिया मुआवाजा, देना होगा आठ लाख रुपये का हर्जाना

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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा न देने में कोताही बरतने के दोषी करार दिया है। आयोग ने एलआईसी को मृत व्यक्ति के परिवार को आठ लाख रुपये हर्जाना रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और केस में खर्च हुए पैसे के बदले 20 हजार रुपये देने आदेश दिए हैं।
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क्या था मामला
मृतक परिवार के सदस्यों ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी याचिका में बताया कि मृत रतन कुमार ने 28 जलाई 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम का लिया था, जिसकी परिपक्व होने की तारीख 28 जुलाई 2046 थी। बीमा की ईएमआई के रूप में करीब नौ हजार रुपये माह शामिल था। एलआईसी चालू होने के बाद रतन कुमार की ओर से 28 माह तक ईएमआई का देय किया गया। इसके बाद पॉलिसी होल्डर को 10 अप्रैल 2023 को बीमार होने के चलते पंचकूला के शुद्धि आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके 15 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कमजोरी और छाती में दिक्कत होने के चलते एक माह बााद रतन कुमार को ओजस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाने के एक दिन बाद मरीज की संक्रमण के चलते मौत हो गई। अस्पताल से जारी किए गए सारे कागज एलआईसी को परिवार के सदस्यों को सौंपे पर बीमा कंपनी की ओर से नौ माह बीत जाने के बावजूद क्लेम नहीं दिया गया। इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने याची के हित में फैसला सुना दिया।
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