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Chandigarh News: सेवा का अधिकार अधिनियम पर कॉलेज कर्मचारियों को दी कानूनी जानकारी

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समयबद्ध सेवाओं और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रावधानों पर दिया व्याख्यान

माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। सेक्टर-32 के एसडी कॉलेज में गैर-शिक्षक कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। कॉलेज की एलुमनी एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्याख्यान में एडवोकेट एवं यूटी के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसल अजय पॉल जग्गा ने कर्मचारियों को समयबद्ध सेवाओं, प्रशासनिक जवाबदेही और नियमों के अनुपालन के बारे में बताया। जग्गा कॉलेज के 1982-85 बैच के पूर्व छात्र हैं। कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि व्याख्यान का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिनियम की उपयोगिता और प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है। जग्गा ने बताया कि अधिनियम का उद्देश्य अधिसूचित सार्वजनिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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