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Chandigarh: स्ट्रे डॉग को पीटकर बोरी में किया था बंद, अब कानूनी सलाह लेकर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी पुलिस

Thu, 02 Jan 2025 01:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़

सार

कुछ दिन पहले हल्लोमाजरा में कुछ लोगों ने एक स्ट्रे डाॅग को डंडों से पीटकर बोरी में बंद कर दिया था। पूरा मामला कालोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। 
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स्ट्रे डाॅग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हल्लोमाजरा में कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों द्वारा एक स्ट्रे डॉग को डंडों से पीट-पीटकर उसे बोरी में बंद करने का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज व कानूनी कार्रवाई करने के लिए फाइल सरकारी एडीए के पास भेज दी है और लीगल ओपिनियन मांगी गई है। अब कानूनी सलाह आने के बाद पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। 

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दरअसल कुछ रोज पहले हल्लोमाजरा में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा एक स्ट्रे डॉग को डंडों के साथ पीटकर उसे एक बोरी में बंद कर बाद में उसे दूर छोड़ आए थे। स्ट्रे डॉग की पिटाई करने व बंधक बनाने की पूरी घटना एक घर के बाहर गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। 

सोशल मीडिया में वायरल हुई थी फुटेज

कैमरों में कैद हुई पूरी घटना की फुटेज जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो एक वेलफेयर फाउंडेशन ने इस मामले को लेकर स्ट्रे डॉग को पीटने वालों के खिलाफ हल्लोमाजरा पुलिस चौकी में केस दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। 

इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गली में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में एक पिस्टल भी दिखाई दे रही है। हालांकि शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने स्ट्रे डॉग को पीटने व बंधक बनाने वालों को बुलाकर पूछताछ की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कुत्ता कई दिनों से बच्चों व अन्य लोगों को काट रहा था।

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इसलिए वह उसे पकड़कर यहां से दूसरी जगह छोड़कर आए हैं। 

वहीं, जब पुलिस द्वारा बंदूक वाली बात पूछी गई तो इन लोगों का तर्क था कि उन्होंने कुत्ते को डराने के लिए नजदीक स्थित कबाड़ी की दुकान से खिलौनी वाली पिस्टल और लोहे की रॉड उठाई थी।

इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया गया लेकिन उन्होंने कोई भी समझौता करने से साफ इन्कार कर दिया। इसी के चलते पुलिस ने अब मामले में अपनी जांच रिपोर्ट व शिकायत के आधार पर केस दर्ज करने के लिए एडीए से लीगल ओपिनियन मांगी है। अब आगामी कार्रवाई केवल लीगल ओपिनियन के आधार पर ही की जाएगी।

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