चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ट्रक की टक्कर लगने से सड़क हादसे में घायल 23 वर्षीय युवक को 27 लाख 28 हजार 845 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि ट्रक मालिक, ट्रक चालक और ट्रक की बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव रघुनाथपुर चिलकाना नकुड़ सहारनपुर उत्तरप्रदेश के रहने वाले नैन सिंह ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 27 जुलाई 2019 को सुबह 4.30 बजे वह ट्रैक्टर ट्रॉली में अन्य लेबर के साथ बैठा था। ट्रैक्टर को मोहम्मद रजाक चला रहा था। वे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से होशियारपुर जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक धीमी गति से चला रहा था लेकिन जैसे ही वह गांव फरीदपुर गुजरा से आगे बाबा नौ गजा पीर के पास पहुंचे तो एक ट्रक तेज गति से आया और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पैर की टांग में टूट गई। इलाज के लिए उसे पहले राजपुरा ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सेक्टर-32 जीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी टांग काटनी पड़ी। इस वजह से वह जिंदगीभर कोई भी काम नहीं कर सकता। इस मामले में पटियाला पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।