दुकानों व कंपनियों के बाहर अवैध तरीके से बडे़ साइन बोर्ड व होर्डिंग लगाने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। इस संबंध में निगम ने 169 लोगों को आखिरी वार्निंग नोटिस भेजे हैं। साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि तीन दिन में होर्डिंग उतार दें, वरना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, निगम ने शहर के लिए विज्ञापन पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत शहर में किसी भी दुकान के बाहर कोई व्यक्ति तीन फुट से अधिक आकार का साइन बोर्ड नहीं लगा सकता, लेकिन निगम के ध्यान में आया कि कई शोरूम मालिक, बैंकों व कंपनियों द्वारा तय आकार से अधिक बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं।
इनमें दुकानदार का नाम छोटे अक्षरों में लिखा है, जबकि इससे कंपनी का प्रचार हो रहा है। बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगने से वाहन चालकों का ध्यान भटकने का खतरा बना रहता है, इससे हादसे की संभावना बनी रहती है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा।