चंडीगढ़। जिला अदालत ने पंचकूला सेक्टर-5 स्थित एक माॅल के मालिक की चंडीगढ़ सेक्टर-8 स्थित कोठी को बेचने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ स्थित एक हार्डवेयर कंपनी हेरिटेज मार्केटिंग ने माॅल के मालिक के खिलाफ अदालत में सिविल केस दायर किया था। उनका आराेप है कि प्रतिवादी कंपनी ने माॅल के निर्माण के वक्त उनसे हार्डवेयर का लाखों रुपए का सामान ऑर्डर किया था। इसके लिए कुछ पेमेंट तो कर दी, लेकिन करीब 20 लाख रुपए अदा नहीं किए। इस केस में अब अदालत ने मॉल के मालिक कि चंडीगढ़ स्थित कोठी को बेचने के आदेश जारी किए हैं। हार्डवेयर कंपनी के वकील एडवोकेट दीपन शर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी बिल्डिंग हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग व अन्य सामान सप्लाई करती है। वही प्रतिवादी कंपनी के मालिक ने मॉल के निर्माण के वक्त उनसे लाखों का सामान लिया था। पहले तो कंपनी ने कुछ पेमेंट कर दी, लेकिन करीब 20 लाख रुपए की पेमेंट नहीं की। उन्होंने 2013 में कंपनी के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। इस केस में कोर्ट ने 18 जुलाई, 2018 को उनके हक में आदेश पारित किया था। तब अदालत ने करीब 20 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश को भी पांच साल बीत चुके हैं लेकिन कंपनी ने उनके रुपए नहीं लौटाए। इसलिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर दी। इस अर्जी पर अदालत ने कंपनी के मालिक की कोठी की नीलामी करने के आदेश दिए। हालांकि कंपनी ने अदालत के इस आदेश को वापिस लेने की मांग करते हुए एक अर्जी लगाई थी। कंपनी का कहना था कि उन्हें सुने बिना ही अदालत ने संबंधित आदेश पारित कर दिया था। अदालत ने कंपनी को एक मौका दिया और उन्हें विरोध दर्ज कराने को कहा लेकिन कंपनी की ओर से लगाए ऑब्जेक्शन को भी अदालत ने खारिज कर दिया। लिहाजा, अब कंपनी के मालिक की कोठी को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केस की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।