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किरण खेर बोलीं- अधिनियम में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को

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चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भवन नियमों के दुरुपयोग और उल्लंघन को लेकर जारी किए गए प्रस्ताव पर सांसद किरण खेर ने डीसी विनय प्रताप सिंह को पत्र लिखा है। इस प्रस्ताव के खिलाफ चंडीगढ़ के व्यापारी भी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। किरण खेर ने उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश जैन द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए डीसी को कहा है कि कैपिटल ऑफ पंजाब (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1952 में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन को खुद इस तरह का आदेश जारी करने का औचित्य नहीं बनता। उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष के पत्र का हवाला देते हुए इसे तुरंत वापस लेने के लिए कहा है।
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