फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जज नोट कांड: निर्मल यादव की अर्जी मंजूर

Sat, 15 Feb 2014 02:40 PM IST
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
जज नोट कांड में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज निर्मल यादव समेत सभी पांच आरोपियों पर सीबीआई की अदालत में पिछली सुनवाई पर आरोप तय हो गए थे।
विज्ञापन


आज से ट्रायल शुरू होने थे। रिटायर्ड जज निर्मल यादव ने ट्रायल के दौरान पेशी से छूट पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च तय की है।

गौर हो कि पिछली सुनवाई में सीबीआई के विशेष जज विमल कुमार की अदालत ने कहा कि निर्मल यादव ने एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मामले के अन्य आरोपी रविंद्र सिंह भसीन से संजीव बंसल और राजीव गुप्ता के माध्यम से न केवल मूल्यवान वस्तुएं स्वीकार कीं बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया।
विज्ञापन


जैसे मोबाइल फोन, २.५० लाख रुपये और चंडीगढ़-दिल्ली यात्रा के हवाई टिकट। आपने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि आपके पास विचाराधीन मामलों से ये तीनों जुड़े थे। इसलिए आप पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-१९८८ के सेक्शन-११ के तहत आरोप तय किया जाता है।
विज्ञापन


इसी तरह दिल्ली को होटलियर रविंद्र भसीन, वकील संजीव बंसल, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह पर साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए गए। सुनवाई में पांचो आरोपी अदालत में मौजूद थे।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें