पंचकूला। स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने दोषी मंगतराम को पांच साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मंगतराम विकास नगर कॉलोनी चंडीगढ़ का रहने वाला है। दायर मामला 13 फरवरी 2021 का है।
शिकायतकर्ता ऋचा पबीवाल निवासी सैनी विहार बलटाना पंजाब ने सेक्टर-16 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई कि झपटमार सेक्टर-16 पंचकूला के पास से उनका बैग छीनकर भाग गया। बैग के अंदर मोबाइल, कैश, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था। शिकायत देने पर मामला चौकी से सेक्टर-14 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीम को दे दी गई। सेक्टर-26 क्राइम ब्रांच की टीम के उपनिरीक्षक भीम सिंह ने तफ्तीश करते हुए दोषी मंगतराम को गिरफ्तार किया। सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा जिला अदालत ने सुनाई।