कथित संत रामपाल द्वारा गीता के प्रचार प्रसार पर सरकारी खाते से खर्च को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याची से पूछा है कि क्या गीता का सार केवल हिंदू धर्म के लिए हैं?
इसको केवल हिंदू ही पढ़ते हैं। मंगलवार को रामपाल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाए, हाईकोर्ट ने अपील मानते हुए याची को अगली सुनवाई पर याचिका दाखिल करने का अधिकार बताने के भी आदेश दिए हैं।
हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि इससे पहले भी कई बार गीता समारोह हुए हैं।