फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

क्या गीता का सार केवल हिंदुओं के लिए है : हाईकोर्ट

Wed, 25 Jan 2017 12:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : file photo
विज्ञापन
कथित संत रामपाल द्वारा गीता के प्रचार प्रसार पर सरकारी खाते से खर्च को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याची से पूछा है कि क्या गीता का सार केवल हिंदू धर्म के लिए हैं?
विज्ञापन


 इसको केवल हिंदू ही पढ़ते हैं। मंगलवार को रामपाल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाए, हाईकोर्ट ने अपील मानते हुए याची को अगली सुनवाई पर याचिका दाखिल करने का अधिकार बताने के भी आदेश दिए हैं।

हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि इससे पहले भी कई बार गीता समारोह  हुए हैं। 
Trending Videos
विज्ञापन

रामपाल से पूछा यह याचिका किस अधिकार से दाखिल की

कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
यह धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन मात्र नहीं है इसका सीधा रिश्ता कुरुक्षेत्र के इतिहास से है तथा आयोजन सरकार नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करा रहा है। 

एडवोकेट जनरल ने कहा कि देश में इस तरह के कई कार्यक्रम होते रहते हैं। गीता जयंती को धर्म विशेष से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। 

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बहस के लिए 22 मार्च  क स्थगित कर दी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें