सड़क हादसे में घायल हुए 34 वर्षीय व्यक्ति को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने दायर क्लेम केस में 32 लाख 54 हजार 200 रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। साथ ही मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए गए हैं। एक्सीडेंट में घायल होने वाले डेराबस्सी के वरिंद्र सिंह ने कार चालक पंचकूला के सेक्टर 10 निवासी राकेश कुमार, कार की मालकिन उनकी पत्नी पूनम व सेक्टर-40 चंडीगढ़ की रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अप्रैल, 2015 में क्लेम केस दायर किया था। हादसे के दौरान वरिंद्र कमीशन एजेंट के रूप में काम करते थे और 40 हजार रुपये प्रति महीना इनकम थी।
पिछले साल 23 फरवरी को वरिंद्र अपनी बाइक से मनीमाजरा से डेराबस्सी जा रहे थे। रात को करीब 10.10 बजे जब वह लाइट प्वाइंट क्रॉस कर ट्रिब्यून चौक की तरफ मुड़े तो ग्रेन मार्केट से तेज रफ्तार में आती कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार उन्हें घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। इस दुर्घटना में घायल वरिंद्र को जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया। जहां वह 27 फरवरी तक भर्ती रहे। उसके पैरों में कई जगह चोटें आईं। पैर का ऑपरेशन भी करना पड़ा। साथ ही डॉक्टर ने ट्रिब्यूनल में वरिंद्र को ठीक होने में लगभग 6 महीने का समय बताया था।
वहीं हादसे को लेकर सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कार मालिक व चालक ने जवाब में कहा कि हादसा बाइक सवार वरिंद्र की लापरवाही के कारण हुआ था। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि कार चालक के पास एक्सीडेंट के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि हादसा बाइक व कार चालक दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ था।