शख्स ने आरोप लगाया कि पत्नी को उसके ही मायके वालों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। हाईकोर्ट ने पति पर ही 50 हजार का जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने पत्नी को अवैध हिरासत में बताते हुए उसके मायके से उसे वापस लाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह याचिका वैवाहिक विवाद में पत्नी को परेशान करने का माध्यम मात्र है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए पलवल के सीजेएम को इसकी रिकवरी करके याची की पत्नी को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही दो माह की मोहलत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इस अवधि में राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो प्रॉपर्टी बेच कर इस राशि की रिकवरी की जाए।