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Chandigarh News: दहेज हत्या में पति व सास दोषी करार

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने चार साल पहले हुई दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास को दोषी करार दिया है। दोषियों की पहचान धनास के ईडब्लूएस कॉलोनी के रहने वाले पति रामकरण और सास शीला देवी के रूप में हुई है। अदालत बुधवार को दोषियों को सजा सुना सकती है। सारंगपुर थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर सास और पति के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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केस के मुताबिक आरोपी शादी के बाद से ही शिकायतकर्ता की बहन को दहेज के लिए परेशान करने के साथ मारपीट कर रहे थे। मामले में आरोपी पक्ष के वकील ने लगाए गए आरोपों से इन्कार किया। वहीं सरकारी वकील जेपी सिंह ने अदालत में कहा कि आरोपियों के दहेज के लालच ने एक हंसती-खेलती लड़की की जान ले ली। दर्ज मामले के तहत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हरिकेश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अगस्त 2018 को अपनी छोटी बहन साधना की शादी आजमगढ़ के रहने वाले रामकरण के साथ की थी। शादी के बाद उसकी बहन चंडीगढ़ के धनास स्थित ईडब्ल्यूएस काॅलोनी में अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहने लगी। 28 अगस्त 2019 की शाम 6 बजे रामकरण ने बताया कि साधना की मौत हो गई है। वह 29 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचा। उसके मामा ने बताया कि साधना की मौत संदिग्ध है, उसके गले पर कुछ निशान हैं। इसके बाद उसने बहन के पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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