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Chandigarh News: देह व्यापार मामले में होटल मालिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। किशनगढ़ में देह व्यापार मामले में होटल पाम के मालिक की जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने होटल के एक वेटर और मैनेजर को तो पकड़ लिया था, लेकिन मालिक फरार हो गया था। अब सेक्टर-49 निवासी मालिक अनिल कुमार मिश्रा ने जिला अदालत में अर्जी दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की। लेकिन कोर्ट ने अर्जी को रद्द करते हुए कहा कि होटल में जो चल रहा था उसके पीछे दिमाग मालिक का ही था। जो आरोपी पकड़े गए थे वह तो उसके लिए काम करते थे। इसलिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकील ने कहा था कि उसे फंसाया गया है। होटल में ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही थी। पुलिस ने केवल सीनियर अफसरों से वाहवाही लेने के लिए उसके होटल में रेड की थी। आरोपी ने कहा था कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन जज ने उसकी दलीलों को नहीं माना।
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