हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 को मंजूरी देते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए एडिशनल फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री व चेयरमैन हुडा मनोहर लाल खट्टर ने इस एडिशनल एफएआर पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा ने सभी एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर टाउन प्लानर, एस्टेट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को पॉलिसी की कॉपी भेज दी है।
पॉलिसी के तहत आवास के लिए बढ़ती मांग देखते हुए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एडिशनल एफएआर की मंजूरी दे दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अब भवन निर्माण नियम विनियम 1979 की जगह हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 लागू होगा। भवन निर्माण, बिल्डिंग प्लान और ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट आदि के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 मान्य होंगे।
हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 के नियमों के तहत एक 3, 4, 6, 8 और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.98 फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) होगा। जबकि 14 मरला, एक कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कुल 1.80 एफएआर होगा। वहीं, हुडा ने एडिशनल एफएआर के लिए प्रति स्कवेयर मीटर रेट तय कर दिए है। जोकि समय समय पर बदलते रहेंगे।