रैली के दौरान दंगा फैलाने, तोड़फोड़ करने, सरकारी संपत्ति को नुकसाने पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने अदालत से चौथी बार पेशी से छूट मांगी।
कुलदीप ने पेशी से छूट मांगते हुए कहा कि हजकां की को-ऑडिनेशन बैठक बुधवार को दिल्ली में है। इसलिए वे अदालत में पेश नहीं हो सकते। मामले की सुनवाई बुधवार को सिविल जज डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई केदौरान पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक समेत 23 कार्यकर्ता अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है।