योगगुरु बाबा रामदेव को कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 22 अक्तूबर को पेश होने को कहा है। यह नोटिस हरियाणा की हिसार जिला अदालत ने जारी किया है। एक समाज के खिलाफ टिप्पणी करने पर बाबा रामदेव को 22 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता रजत कल्सन ने बताया कि गत 26 अप्रैल 2014 को बाबा रामदेव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समुदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।