पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूलों ने मेधावी गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया तो शिक्षा विभाग उनकी मान्यता रद्द कर देगा। दाखिला नहीं मिलने संबंधी शिकायत के बाद यह कार्रवाई जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। सरकार ने अपने स्तर पर दाखिला शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसका पहला ड्रा शुक्रवार को निकाला जाएगा।
यह जवाब विशेष सचिव स्कूल एजुकेशन हरियाणा आरएस खरब ने हाईकोर्ट में वीरवार को दाखिल किया। गरीब मेधावी बच्चों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए दाखिला नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा टीसी गुप्ता व विशेष सचिव आरएस खरब के खिलाफ अवमानना मामले में उक्त प्रक्रिया शुरू करने और दाखिला शेड्यूल जारी करने की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। सरकार निजी स्कूलों को फीस की रिइंबर्समेंट भी देगी, हालांकि सरकार ने कहा है कि यह रिइंबर्समेंट ऐसे किसी भी फैसले पर आधारित होगी, जो सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा।