श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की आय का ब्योरा तलब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को लेकर सोमवार को सुनवाई करते हुए बोर्ड से बीते 10 वर्षों में हुई आय का ब्योरा तलब किया है। साथ ही मैनेजमेंट में किन लोगों को शामिल किया जाता है, कितना वेतन दिया जाता है, उन्हें कैसे शार्ट लिस्ट किया जाता है तथा उनके लिए कोई निर्धारित योग्यता मानक हैं या नहीं, इस बारे में अगली सुनवाई पर मैनेजमेंट व हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट में जानकारी देनी होगी।
गौरतलब है कि मामले में याचिका दाखिल करते हुए राममूर्ति व अन्य ने हरियाणा सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड की परिभाषा बदलते हुए कालका के सारे मंदिरों का अधिग्रहण करने के फैसले को चुनौती दी है। इसमें हरियाणा में पूर्व की हुड्डा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि सरकार ने मंदिर को अपने चहेतों को नौकरी देने का जरिया बना दिया है। यहां पर अधिकतर नियुक्तियां सरकार के करीबियों की होती है।
हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के लिए किए गए कार्य गिनाए। बोर्ड ने कहा कि बीते तीन साल में जितना विकास हुआ है उतना पूर्व में कभी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें दो साल या तीन साल का नहीं बल्कि पिछले 10 साल का ब्योरा दिया जाए।