पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखे जलाने पर रोक जारी रखते हुए दिवाली की ही तरह गुरुपर्व पर भी साढ़े तीन घंटे जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बैन को आगे बढ़ाते हुए गुरुपर्व पर शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक का पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने कहा कि गुरुपर्व पर पटाखा बेचने के लिए केवल वही लोग अधिकृत होंगे जिन्हें दिवाली पर लाइसेंस दिया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा व पंजाब सरकार ने आतिशबाजी के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश की दिवाली पर हुए पालन पर स्टेटस रिपोर्ट दायर की। दोनों सरकारों ने कोर्ट को बताया कि जिला अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे। नुक्कड़ नाटक, मीडिया और पंचायत के माध्यम से कोर्ट के आदेश के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। दोनो सरकारों ने राज्य में दर्ज मामले व उठाए गए कदमों की भी कोर्ट को जानकारी दी।