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Chandigarh News: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी करार युवक की सजा निलंबित की

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-अंबाला में दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट में मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया था दोषी करार
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केवल एफएसएल की रिपोर्ट से नतीजे पर पहुंचने को लेकर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा-अपराध से जुड़े कई तथ्य संदेहास्पद

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए 22 साल के युवक को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसकी सजा निलंबित कर दी है। युवक को अंबाला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। याचिका दाखिल करते हुए अंबाला निवासी शशि ने एडवोकेट वासू राजन शांडिल्य के माध्यम से 17 जनवरी 2023 के फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहते सजा निलंबित करने की मांग की थी। इस आदेश के तहत उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। याची ने बताया कि पीड़िता व उसके पिता जो शिकायतकर्ता हैं, ट्रायल के दौरान उन्होंने अभियोजन का पक्ष नहीं माना। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। निचली अदालत ने फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर याची को दोषी करार दे दिया। सजा के खिलाफ उसकी अपील लंबित है और निकट भविष्य में उस पर सुनवाई नहीं होनी है। ऐसे में अपील लंबित रहते सजा पर रोक लगाई जाए। याची की मांग का विरोध करते हुए सरकार ने कहा कि याची ने गंभीर अपराध किया है और उसकी सजा निलंबित नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता व उसका पिता दुष्कर्म को नकार चुके हैं। एफएसएल की रिपोर्ट में लोअर में स्पर्म मिले हैं जो याची से मेल खाते हैं। हालांकि इससे दुष्कर्म की पुष्टि संदेहास्पद है। याची की उम्र महज 22 साल की है और उस पर कोई अन्य आपराधिक मामला भी नहींं है। वह दो वर्ष की सजा काट चुका है और ऐसे में उसकी सजा निलंबित की जा सकती है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याची की सजा को निलंबित कर दिया है।
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यह था मामला
पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी को अगवा किया गया है। पुलिस ने 31 मई 2020 को पीड़िता को याची के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने बयान दिया था कि याची ने उससे दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।
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