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हरियाणा वक्फ बोर्ड के सदस्य को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार हुई तलब

Thu, 24 Nov 2016 12:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : file photo
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हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद इजराइल को हटाने के फैसले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
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याचिका में मोहम्मद इजराइल ने सरकार की तरफ से उन्हें हटाये जाने के फैसले को चुनौती दी थी। याची ने याचिका में कहा कि साल 2014 हरियाणा की पूर्व सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी।

राज्य में जब से सरकार बदली है, सभी बोर्ड, जिसके सदस्यों की नियुक्ति पूर्व सरकार ने की है, उनको हटाया जा रहा है। ऐसी क्रम में उन्हें भी हटाने का फैसला लिया गया है। इस तरह के आधा दर्जन मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
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याची ने हाईकोर्ट से मांग की कि वो सरकार की तरफ से उन्हें हटाये जाने के जारी आदेश को रद्द करें। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केवल याची को राहत देते हुए उनको पद से हटाये जाने पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है। 
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