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Punjab News: पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष पद 22 अप्रैल तक रहेगा खाली, नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक

Fri, 29 Dec 2023 12:31 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मार्च 2018 में मनीषा गुलाटी को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। वर्ष 2020 में उनके कार्यकाल को तीन साल बढ़ा दिया गया था।
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विस्तार
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष पद पर 22 अप्रैल तक नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि सरकार यदि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहती है तो रख सकती है लेकिन नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी। हाईकोर्ट गुलाटी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर भी रोक लगा चुका है।

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मनीषा गुलाटी ने पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने के पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में मामला आने के बाद पंजाब सरकार ने गुलाटी को हटाने का आदेश वापस लिया था। बाद में पंजाब सरकार ने गुलाटी के सेवा विस्तार को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके खिलाफ गुलाटी ने दोबारा याचिका दायर कर इसे रद्द करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया कि उसे मार्च 2024 तक सेवा विस्तार मिला था और सरकार सरकार बिना कोई कारण उनका सेवा विस्तार रद्द नहीं कर सकती।

कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मार्च 2018 में मनीषा गुलाटी को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। वर्ष 2020 में उनके कार्यकाल को तीन साल बढ़ा दिया गया था। 20 फरवरी, 2022 को वह भाजपा में शामिल हो गई थीं और अपने पद पर बनी हुई थीं। 
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मनीषा गुलाटी ने कहा था कि जिस अथॉरिटी और एक्ट के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई है, उसी के तहत उन्हें एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार के आदेश पर मुहर लगा दी थी। उन्होंने इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है। ऐसे में अब अप्रैल तक इस पद पर भर्ती लटक गई है।

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