पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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सुझाव शहर के लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकते थे लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब हाईकोर्ट ने दोनों से इस बारे में जवाब मांग लिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर हर पांच मिनट में लोगों को बस मिले तो लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने अब सभी एसी और नॉन एसी बसों की संख्या, रूट और टाइम टेबल की जानकारी मांग ली है। फिलहाल यह बसें 25 से 30 मिनट के अंतराल में चल रही हैं अगर यह 5 मिनट का हो तो लोग बसों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसी बसें ज्यादा नहीं चला सकते तो नॉन एसी बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
त्योहार के समय बाजार की सड़कों को क्यों नहीं कर रहे वन वे
हाईकोर्ट ने कहा कि अब त्योहारों का समय है और शहर की मार्केट में ट्रैफिक और पार्किंग दोनों बड़ी समस्या हो जाएगी। कोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक शशांक आनंद से पूछा कि क्यों नहीं इन दिनों बाजार की सड़कों को वन वे कर दिया जाता। इस पर जवाब के लिए उन्होंने समय दिए जाने की अपील की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।
पार्किंग एरिया से ज्यादा वाहन ठूंस रहा ठेकेदार, क्यों न लाइसेंस कर दें रद्द
कोर्ट ने कहा कि शहर की पार्किंग ठेकेदार जगह न होने के बावजूद पर्चियां काट लोगों के वाहन पार्किंग में घुसा देते हैं। लोगों को जगह नहीं मिलती और वाहन सड़कों पर खड़े कर दिए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इस ठेकेदार के लाइसेंस को रद्द किया जाए। इस पर निगम ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ केस आर्बिट्रेशन में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं ठेकेदार कंपनी को पक्ष बनाते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर जवाब दिए जाने के आदेश दिए हैं।