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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार: स्कॉलरशिप के 400 करोड़ नहीं किए जारी, मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश

Thu, 25 May 2023 11:35 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कॉलरशिप को लेकर अभी ऑडिट पूरा किया गया है। ऐसे में सरकार को और समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से की जा रही देरी पर जमकर फटकार लगाई और इसे मामले को लटकाने का प्रयास बताया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 400 करोड़ जमा न करवाने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर चार जुलाई तक राशि जमा नहीं करवाई गई तो मुख्य सचिव उस दिन अदालत में हाजिर रहें, कोर्ट सख्त आदेश जारी करेगा।

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पंजाब के कई प्राइवेट कॉलेजों ने एडवोकेट समीर सचदेव के जरिए अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के रुपये जारी नहीं किए हैं, जबकि केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है। याची ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2020-21 और 2021-22 के पैसे जारी कर दिए गए हैं लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के पैसे जारी नहीं किए गए।

सरकार ने और समय मांगा था
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कॉलरशिप को लेकर अभी ऑडिट पूरा किया गया है। ऐसे में सरकार को और समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से की जा रही देरी पर जमकर फटकार लगाई और इसे मामले को लटकाने का प्रयास बताया। कोर्ट ने कहा कि 2017 से 2020 के बीच 1855 कॉलेज के 3.26 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप के 1084 करोड़ रुपये बनते हैं। इसका 40 फीसदी कॉलेजों को जारी करने का आदेश दिया गया था लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। अगर चार जुलाई तक राशि नहीं दी गई तो सरकार सख्त आदेश के लिए तैयार रहे।

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