प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमिका के बालिग होने तक चंडीगढ़ के डीसी को उसे आशियाना में रखने का प्रबंध करने का आदेश दिया है। साथ यह भी कहा कि बालिग होने के बाद वह अपनी इच्छा से जीवन साथी का चुनाव कर सकती है।
याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने बताया कि वह एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। याचिका में बताया गया कि लड़की की उम्र अभी 17 साल तीन महीने है और वह अपने 24 वर्षीय प्रेमी के साथ रह रही है। जोड़े ने बताया कि लड़की के परिवार वाले उसका विवाह कहीं और करवाना चाहते हैं, जबकि याची इसके लिए तैयार नहीं है।
लड़की ने बताया कि नाबालिग होने के चलते अभी वह प्रेमी के साथ विवाह नहीं कर सकती। जैसे ही वह बालिग हो जाएगी अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लेगी। याची ने कहा कि उसके घर छोड़ने के बाद लगातार उनकी जान को खतरा बना हुआ है और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने अब चंडीगढ़ के डीसी को आदेश दिया है कि लड़की के बालिग होने तक उसे आशियाना में रखने की व्यवस्था की जाए। साथ ही प्रेमी की सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।