फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

'एयरलाइन कंपनियों की अर्जियों पर दो हफ्ते में हो फैसला'

Tue, 23 Feb 2016 08:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथारिटी को एयरलाइंस कंपनियों की अर्जियों पर दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके बाद इन कंपनियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल भी बताया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि एयर इंडिया जैसी राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति भी स्पष्ट की जाए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी से यह भी पूछा गया है कि एयरपोर्ट पर बैंकिंग, करेंसी एक्सचेंज और एटीएम जैसी सुविधाएं कब से चालू हो जाएंगी। इसी बीच याचिकाकर्ता मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के वकील पुनीत बाली ने बेंच के सामने अन्य बड़े मुद्दे उठाए।

बेंच को बताया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रावधान बनाया है कि टी-20 मैचों तक दिल्ली एयरपोर्ट के पांच हजार किलोमीटर दायरे में किसी अन्य एयरपोर्ट से नई उडानें शुरू नहीं हो सकेंगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ऐसा केवल दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में यह प्रावधान है कि इसमें संशोधन हो सकता है।
विज्ञापन


याचिका में मांग की गई है कि इस मुद्दे पर भी नोटिफिकेशन में संशोधन कर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू की जानी चाहिएं। हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 मार्च के लिए स्थगित कर दी है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें