पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने छौक्कर को चेतावनी दी है कि वह 2 अक्टूबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। एजी बीआर महाजन ने बताया कि मंगलवार को हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट का रिकाॅर्ड पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी व हरियाणा पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सब मिले हुए हैं। आखिर क्यों गैर जमानती वारंट के बावजूद अभी तक छौक्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया। हाईकोर्ट इस मामले में वीरवार को सुनवाई करेगा।
याचिका दाखिल करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है। छाैक्कर आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहा है और निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा है। धर्म सिंह और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस और ईडी छौक्कर के साथ मिलकर अदालतों को गुमराह कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि ईडी और राज्य सरकार आरोपी विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है।