पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त करने वाले सेक्टर-सात के कार डीलरों और यहां के शोरूम में अन्य कारोबार करने वालों के बीच लंबे समय से चला आ रहे विवाद का निपटारा हाईकोर्ट ने कर दिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से मामले में यूटी प्रशासन को 31 मार्च तक कार डीलरों को वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवा कर कार बाजार शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने कहा है कि इस निर्देश पर नजर रखा जाएगा। यदि 31 मार्च तक कार बाजार शिफ्ट नहीं हुआ तो वित्त सचिव, निगम कमिश्नर और चीफ आर्किटेक्ट को पेश होकर जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने मामले में नगर निगम को ठोस नीति बनाने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल कार डीलरों को सेक्टर-7 (मध्य मार्ग) के शोरूम के आगे पार्किंग में कार बाजार लगाने की अनुमति दी थी। उधर, यहां शोरूम में अन्य कारोबार करने वालों ने यह आदेश रद्द करने की मांग की थी।
कहा था की यहां कार बाजार लगने से उनका कारोबार प्रभावित होता है। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अब कार बाजार शिफ्ट करने का निर्देश दिया है।