शिरोमणि अकाली दल की एमएलए बीबी जागीर कौर
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भुलथ से शिरोमणि अकाली दल की एमएलए बीबी जागीर कौर का आगामी चुनावी सफर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा। पटियाला की सीबीआई कोर्ट ने साल 2012 में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गई हैं।
उन्होंने याचिका के माध्यम से सजा को निलंबित करने की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वीरवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, जिससे यह तय होगा की बीबी जागीर कौर विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी या नहीं।
बुधवार को चली लंबी बहस के बाद वीरवार को भी वादी व प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बीबी जागीर कौर के वकील ने अकाली नेता सुच्चा सिंह लंगाह को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का हवाला दिया। साथ ही बीबी जागीर कौर की भी सजा इसी आधार पर निलंबित किये जाने की मांग की। याची पक्ष ने कहा कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। ऐसे में सजा को निलंबित किया जाए, ताकि याची चुनाव लड़ सके।