-अवर सचिव की याचिका पर विधानसभा सचिव को नोटिस जारी
-पदोन्नति के स्थान पर सीधी भर्ती से पद भरने को दी गई है याचिका में चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में उप सचिव पद की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक इस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर भी रोक लगा दी है।
विधानसभा में अवर सचिव कंवर सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वह मई 2001 में विधानसभा में कानूनी सहायक के तौर पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद मई 2016 से वह अवर सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। याची ने बताया कि विधानसभा में उप सचिव पद रिक्त था, जिसे सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया गया है। याची ने कहा कि यह पद पदोन्नति से भरा जाना चाहिए न कि सीधी भर्ती के माध्यम से। याची के पास अवर सचिव के तौर पर आठ वर्ष कार्य करने का अनुभव है जो निर्धारित योग्यता से अधिक है। इसके साथ ही वह न केवल स्नातक है बल्कि उसके पास कानून की डिग्री भी मौजूद है। याची ने कहा कि उसके अतिरिक्त विधानसभा में एक और योग्य व्यक्ति मौजूद है लेकिन वह 31 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने इस भर्ती को चुनौती न देने का फैसला लिया है। याची को 2030 में रिटायर होना है और इसी लिए इस पद को सीधी भर्ती से भरने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक भर्ती पूरी न करने का निर्देश भी दिया है।