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Chandigarh News: 828.50 करोड़ के घोटाले में हुई सुनवाई, सम्मन पर फैसला सात जनवरी को

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चंडीगढ़। मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की ओर से विभिन्न बैंकों के साथ किए गए 828.50 करोड़ के घोटाले में मंगलवार को ईडी की पीएमएलए अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में नामजद एक आरोपी के खिलाफ सम्मन करने को लेकर बहस हुई। इस फैसला अगली सुनवाई पर सात जनवरी 2025 को होगा। इस मामले में कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ जोनल कार्यालय की ओर से सूर्या फार्मास्युटिकल्स की 185.13 करोड़ की कुर्क संपत्तियों को विभिन्न बैंकाें के सुपुर्द किया गया था। दरअसल मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों में राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ का नुकसान पहुंचाते हुए आपराधिक गतिविधियों के जरिए नाजायज फायदा उठाया था। बैंकों से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कर्ज की राशि प्राप्त की गई थी। इसके बाद मेसर्स सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड की ओर से समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग कर इसे स्तरीकृत और गबन कर लिया गया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ का नुकसान हुआ। इस फर्जीवाड़े में सीबीआई ने कंपनी निदेशक राजीव गोयल और अलका गोयल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके चलते वे दोनों देश छोड़कर भाग गए थे। सीजेएम चंडीगढ़ की अदालत ने उन्हें 10 जुलाई, 2017 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जांच के बाद ईडी ने 14 अक्तूबर 2022 को कुर्की के आदेश जारी किए थे, जिसमें कंपनी की 185.13 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई थी।
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