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Chandigarh News: नैना चौटाला व अन्य की विधानसभा सदस्यता पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

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-सदस्यता रद्द करने के फैसले को नैना चौटाला ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। जजपा नेत्री नैना चौटाला व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा से सदस्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल से बहस शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मामले में अभय चौटाला ने जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है।
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तेरहवीं विधानसभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इसके अलावा राजदीप फोगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था। बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जजपा और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।
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