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Chandigarh News: रिश्वत मामले में पकड़ा गया हेड कांस्टेबल दोषी करार, 15 अप्रैल को सजा

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चंडीगढ़। जनवरी, 2017 में पांच हजार रुपये की रिश्वत के साथ पकड़े गए हेड कांस्टेबल के मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर हेड कांस्टेबल राजकुमार को दोषी करार दिया है और उसेे 15 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में 4 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों की गवाहियां बंद कर दी थी। दोषी करार देने के साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोर्ट के आदेशों पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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मामला दर्ज न करने की एवज में मांगी थी रिश्वत
इस मामले के संबंध में रामदरबार निवासी अनिल ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि 23 दिसंबर 2016 को उसका अखिलेश और विकास के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वह और उसका दोस्त अविनाश बीच-बचाव करने लगे। मारपीट की सूचना मिलते ही सेक्टर-31 थाने का हेड कांस्टेबल राजकुमार मौके पर पहुंचा और चारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। अनिल ने बताया कि वहां हेड कांस्टेबल राजकुमार चारों पर मामला दर्ज करने की धमकी देने लगा। हेड कांस्टेबल ने कहा कि मामला दर्ज होने पर चारों का करियर खराब हो जाएगा। मामला दर्ज होने से बचने की एवज में उनसे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत की शिकायत सीबीआई को कर दी गई। जनवरी 2017 में सीबीआई की जांच टीम ने सेक्टर-31 थाने के बाहर ट्रैप लगाकर शिकायतकर्ता अनिल कुमार से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि मुख्य शिकायतकर्ता कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गया था। इसके बावजूद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।
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