हरियाणा सरकार की ओर से 9455 पदों में से नियुक्त 1750 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। इसके साथ याचिका दायर करने वाले वेटिंग सूची वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करने पर भी रोक लगा दी गई है।
चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने प्रतिवादी बना लिया है। हरियाणा सरकार ने 1750 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया था, जिनके नियुक्ति पत्र जारी होने थे। इसी बीच वर्ष 2012 की भर्ती के वेटिंग सूची वाले तीन अभ्यर्थियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच कर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया था।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को न केवल नोटिस जारी किया था, बल्कि 1750 नियुक्त जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की अगली प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसी याचिका में कुछ चयनित अभ्यर्थी प्रतिवादी बन गए हैं। उन्होंने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।
उधर, जेबीटी भर्ती से ही जुड़े एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी है। इस मामले में कुछ उम्मीदवारों ने कहा था कि उन्हें स्नातकोत्तर के लिए भर्ती के लिए दो अंक अधिक दिए गए थे, लेकिन बाद में लाभ वापस ले लिया गया था। इसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी कि उनका यह लाभ बरकरार रखा जाना चाहिए।