केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए एक मामले में अंतरिम राहत पर रोक हटा ली है। इस रोक के हटने से आईएएस के लिए हरियाणा सरकार को नॉन स्टेट सिविल
सर्विस (एससीएस) अफसरों में से चयन सूची 2015 के लिए चयन और नियुक्ति को मंजूरी मिल जाएगी।
ट्रिब्यूनल ने 3 अगस्त को इस मामले में स्टे लगाई थी। वहीं, मामले में फ्लाइंग स्क्वायड ऑफिसर (एफएसओ), आईएसबीटी दिल्ली द्वारा दायर याचिका पर अंतिम नतीजा 20 अक्तूबर को आएगा।
याचिका में राज्य द्वारा चयन के लिए सिफारिश किए गए पैनल को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, ‘याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए अंतरिम रोक के फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जा
सकता। ऐसे में 3 अगस्त को दिए संबंधित आदेश को रद्द कर दिया गया है।
ऐसे में अब प्रतिवादी पक्ष संबंधित पद के लिए चयन और नियुक्ति पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यह मूल याचिका के
नतीजे पर निर्भर होगी।’ वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान हरियाणा की ओर तरफ से पेश काउंसिल ने कहा कि अगर मामले में स्टे जारी रहती है तो संबंधित पद के लिए नॉन एससीएस कोटा 31
दिसंबर 2016 के बाद छूट जाएगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि स्टे जारी रखने की स्थिति में न केवल निजी प्रतिवादी बल्कि आवेदक आवेदकों को भी कोटा छूट जाने पर नुकसान सहना पड़ेगा।