कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी सप्ताह आने वाले होली पर्व को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने और पूजा आदि के लिए भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में लोग सार्वजनिक स्थानों (पार्क, मार्केट और धार्मिक स्थल) पर होली का त्योहार नहीं मना सकेंगे।
अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से जारी अधिसूचना में प्रदेशभर के डीसी और एसपी को नियमों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि पिछले 15 दिनों से कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में आशंका है कि होली के त्योहार पर लोगों के एकजुट होने के कारण संक्रमण और बढ़ सकता है, जिससे कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों पर असर पड़ सकता है।
होली के त्योहार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न होने दें। प्रदेशभर के डीसी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 188 और आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसीएस ने कहा कि आदेश के बारे में अधिकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरुक करें और लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएं।