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परिवार का एक ही सदस्य बनवा सकेगा सबका पहचान पत्र, अगर नहीं हैं ये दस्तावेज तो होगी मुसीबत

Tue, 27 Oct 2020 02:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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परिवार पहचान पत्र। - फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार ने नया परिवार पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अहम परिवर्तन किया है। अब परिवार का केवल एक ही सदस्य कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पूरे परिवार का पहचान पत्र बनवा सकेगा। परिवार को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के ताजा निर्देश अनुसार परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।

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18 वर्ष से ऊपर आयु वाले सदस्यों का मतदाता कार्ड साथ लेकर आना होगा। परिवार में जिन सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र साथ लेकर जरूर जाएं। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई भी प्रमाण पत्र है तो उसे ले जा सकते हैं। 21 वर्ष से ऊपर के सदस्य के बैंक खाते की कॉपी भी दस्तावेज के साथ देनी होगी। 

बीपीएल कार्ड धारकों को राशन कार्ड की प्रति जमा करानी पड़ेगी। जिन सदस्यों का पैन कार्ड बना हुआ है, उनका पैन कार्ड फोटो स्टेट कराकर देना होगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिनका बना हुआ है, उसकी प्रति जमा करवाना भी जरूरी है। जिस फोन पर परिवार पहचान पत्र बनवाने का संदेश आया हुआ है, वह फोन साथ लेकर जाना होगा। 
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कॉमन सर्विस सेंटर जाने वाले सदस्य को परिवार की अनुमति के साथ वार्षिक आय का पता होना चाहिए, साथ में कृषि की जमीन की जानकारी होना जरूरी है। पहचान पत्र बनवाते समय उसी मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं जो आपका स्थायी नंबर हो, वरना उसी तरह की परेशानी होगी जैसे आधार कार्ड में होती हैं।

परिवार पहचान पत्र इसलिए जरूरी

  • स्कूल, कॉलेज में दाखिला के लिए इसे मांगा जाएगा
  • बैंक में खाता खुलवाने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी
  • कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पहचान पत्र जरूरी होगा
  • किसी भी सरकारी कामकाज के लिए इसका होना आवश्यक है
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