हरियाणा सरकार ने 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने जन्म रजिस्ट्रेशन के मामलों में बच्चों के नाम के लिए खाली पड़े कॉलम में बच्चे का नाम लिखवाने की छूट दी है। ऐसे नाम 31 दिसंबर तक दर्ज करवाए जा सकेंगे।
चीफ रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), डॉ0 डी पी लोचन ने बताया कि हरियाणा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2002 के तहत जन्म एवं मृत्यु के 21 दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार के नोटिस में आया है कि बड़ी संख्या में जन्म रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों के नाम के कालम अभी तक खाली पड़े हैं।
अधिक मामले शहरों में हैं। वैसे खाली कॉलम में नाम एक वर्ष तक नि:शुल्क और 15 वर्ष तक लेट फीस के साथ लिखवाया जा सकता है, लेकिन खाली पड़े कालमों के कारण परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।