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Haryana: पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा पहुंचे हाईकोर्ट, IPS के लिए नाम प्रस्तावित न करने को दी चुनौती

Sat, 06 Jan 2024 11:20 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने IPS के लिए नाम प्रस्तावित न करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वह 5 अक्तूबर 2007 सेवा में शामिल हुए थे और नियमों के अनुसार सभी 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी। 
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International Cricketer and DSP Joginder Sharma
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विस्तार
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खेल कोटा से हरियाणा पुलिस में डीएसपी के रूप में कार्यरत पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने आईपीएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए गए लोगों की सूची में अपना नाम शामिल नहीं करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार 2021 की चयन सूची के लिए आईपीएस पद पर पदोन्नति के तहत राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है। सूची में शामिल अधिकांश डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। इस तथ्य के बावजूद सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया कि जबकि वह 5 अक्तूबर 2007 सेवा में शामिल हुए थे और नियमों के अनुसार सभी 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी।

याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य प्राधिकारियों ने पत्र में अवैध रूप से उल्लेख किया है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर याची की सेवा कंफर्म की जाती है। यह शर्त नियुक्ति पत्र एवं नियमों के विरूद्ध होने व पूर्णत अवैध है।
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याचिकाकर्ता प्रासंगिक नियमों के अनुसार 5 अक्तूबर, 2009 को डीएसपी के पद पर कंफर्म होने का हकदार था, या अधिकतम इसे 5 अक्तूबर, 2010 तक बढ़ाया जा सकता था। उसकी प्रोबेशन अवधि कभी नहीं बढ़ाई गई थी।

हालांकि, 23 और 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, उसे 9 जनवरी 2014 से कंफर्म कर दिया गया है, जो सेवा में शामिल होने के छह साल और तीन महीने की अवधि के बाद है। शर्मा ने 23 और 29 नवंबर के आदेश को संशोधित करने और पांच अक्तूबर 2009 से डीएसपी के रूप में उनकी सेवा कंफर्म करने और उन्हें वरिष्ठता और पदोन्नति आदि सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है।

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