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Haryana: पुराना वाहन स्क्रैप करा कर नया लेने पर कर में 10 तो पंजीकरण में 25 फीसदी छूट, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

Thu, 01 Dec 2022 03:40 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पुराने वाहन को स्क्रेप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सीएम पंजीकरण में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू। - फोटो : twitter @DiprHaryana
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण में कमी लाने के लिए एनसीआर क्षेत्र में डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत, शुरुआत में पुराना वाहन स्क्रैप करा नए के पंजीकरण में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 

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स्क्रैप करा नया वाहन खरीदने पर दो विकल्प दिए हैं। पहला मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत छूट और दूसरा विकल्प स्क्रैप किए वाहन की कुल कीमत में 50 प्रतिशत छूट। दोनों विकल्पों में जो राशि कम होगी उसका लाभ वाहन मालिक को मिलेगा। मसलन स्क्रैप किए वाहन की कुल कीमत दो लाख है तो इसका 50 प्रतिशत एक लाख बना। 

वाहन कर 10 प्रतिशत छूट पर 90 हजार बनता है तो वाहन स्वामी को 90 हजार का लाभ मिलेगा, एक लाख का नहीं। निर्धारित अवधि पूरा कर चुके वाहनों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह पॉलिसी अधिसूचित होने के बाद पांच साल के लिए प्रभावी होगी। पॉलिसी के तहत समय अवधि पूरी कर चुके वाहनों को अब एनसीआर से बाहर के जिलों में चलने के लिए भी हर साल टैक्स देना होगा। 

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फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ-साथ उनको नवीनीकरण कराना जरूरी है। कोई वाहन फिटनेस में खरा नहीं उतरता है तो उसे हर हाल में स्क्रैप करना होगा। साथ ही कोई बिना शर्तें पूरा किए एनसीआर के बाहर के जिलों में ऐसे वाहनों को चलाता है तो जुर्माना किया जाएगा।

प्रदेश में निजी निवेश तैयार किया जाएगा स्क्रैप ढांचा
हरियाणा में अभी तक नूंह जिले के फतेहपुर गांव में स्क्रैपिंग सुविधा शुरू हुई है। इसकी शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी स्क्रैप सुविधा शुरू की जाएगी।

प्रॉपर्टी विवाद के मामलों में बड़ी राहत
हरियाणा में प्रापर्टी विवाद से जूझ रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। टीपी स्कीम और नगर सुधार मंडल के तहत बसे आवासों में भूखंड का बंटवारा 50 गज तक किया जा सकेगा। इससे पहले 100 गज तक के बंटवारे का प्रावधान था। सरकार के पास शिकायतें पहुंची थीं कि संपत्ति बंटवारे को लेकर प्रत्येक शहर में विवाद हैं। अब यदि किसी पिता के दो बेटे हैं और 100 गज का मकान है तो उनकी 50-50 गज की रजिस्ट्री हो सकेगी। वे फ्लोरवाइज रजिस्ट्री करवा कर अपने हिस्से को आगे बेच भी सकते हैं। लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास साल 1980 से पहले की रजिस्ट्री है। यह नियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के लिए नहीं है।
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सार्वजनिक संपत्ति नुकसान वसूली और जबरन धर्मांतरण कानून के नियम तय
हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली और जबरन धर्मांतरण कानून के लिए भी नियम तय कर दिए हैं। राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2021 को हरियाणा लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली अधिनियम-2021 बनाया था। इसके तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का प्रावधान है।

इसी प्रकार, बैठक में हरियाणा विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम-2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। गलत बयान, बल का प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी या शादी के माध्यम से, शादी के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण की रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।

मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
  • नई टेक्सटाइल नीति को मंजूरी, 20 हजार को रोजगार का लक्ष्य
  • मंत्रिमंडल ने नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 20 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, सिरसा और भिवानी में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • डायल 112 के लिए भर्ती होंगे 1500 चालक
  • एचपीएससी करेगा 205 आयुष डॉक्टरों की भर्ती
  • रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने का रास्ता साफ
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