हरियाणा वित्त विभाग ने भविष्य में सरकारी खातों पर 99 रुपये तक की सभी एकल राशियां खजाना कार्यालयों में जमा कराने की बजाय सीधे संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय के खाते में जमा करवाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी राशि मुख्यालय द्वारा सीधी स्वीकार की जानी चाहिए। राशि प्राप्त होने बाद मुख्यालय द्वारा संख्या जमाकर्ताओं को एसटीआर 3 के रूप में रसीद दी जाएगी, जो एक मशीन नंबर के रूप में अंकित होगा।
मुख्यालय द्वारा प्राप्त ऐसी राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को कार्यालय की कैश बुक में प्रविष्टि करने के बाद खजाना कार्यालय खाते में आनलाइन पावती लेखा प्रणाली के माध्यम से जमा करानी होगी।
विभिन्न खजाना कार्यालयों तथा उप-खजाना कार्यालयों के लिए 99 रुपये से कम भुगतान के लिये ई-चालान को जनरेट करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।