हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (गैर-संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन) में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 166 प्रतिशत से 183 प्रतिशत कर दिया है।
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है।
महंगाई राहत में यह बढ़ोत्तरी पहली जुलाई से प्रभावी होगी।