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Chandigarh News: कोयला कारोबारी की कोठी पर फायरिंग के मामले में आरोपी गोल्डी ने लगाई जमानत याचिका, एनआईए को नोटिस

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चंडीगढ़। कोयला कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ की कोठी पर गोली चलाने के मामले में नामजद आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी ने जमानत याचिका दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने एनआईए को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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मामला विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का से जुड़ा होने के कारण बीते चार मार्च को गृह मंत्रालय ने जांच एनआईए को सौंपी थी।
कुछ महीने पूर्व सेक्टर-5 में रहने वाले कोयला कारोबारी मक्कड़ ब्रदर्स के घर पर तड़के फायरिंग की गई थी। वारदात के समय कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ घर में ही सोए थे। इससे पहले मक्कड़ को विदेशी नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताते हुए उनसे दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। बाद में दोबारा फोन कर रंगदारी की रकम दो से तीन करोड़ कर दी थी।
मामले में सेक्टर-3 पुलिस थाने में रंगदारी मांगने, आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। जांच के बाद पुलिस ने सबसे पहले मुल्लांपुर के नजदीक पड़ते गांव करतारपुर निवासी गुरविंद्र सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शुभम कुमार गिरी उर्फ पंडित, सरबजीत उर्फ शरभू, अमृतपाल उर्फ गुज्जर, कमलप्रीत सिंह, काशी सिंह उर्फ हैप्पी, प्रेम सिंह और गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया था।
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जांच सौंपे जाने के बाद एनआईए ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर सभी आठों आरोपियों को दोबारा प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उनका अलग-अलग रिमांड लिया था। एनआईए ने अपनी पूछताछ के दौरान कोर्ट में सामने बताया कि इन आरोपियों की संलिप्तता कई आतंकी गतिविधियों में भी रही है और यह विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भी संपर्क में थे। इस मामले में जांच टीमों ने न्यू चंडीगढ़ निवासी गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी को भी गिरफ्तार किया गया था।
उस पर आरोप थे कि आरोपी ने इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को वारदात अंजाम देने के बाद अपने घर पर छिपाया था और वारदात में प्रयुक्त हथियार भी उसी के घर पर छिपाए गए थे। अब आरोपी गोल्डी ने सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर की है। इस याचिका पर दो बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन कोई ग्राउंड नहीं होने के कारण अभी तक एनआईए की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में अब अगर सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान भी एनआईए जवाब नहीं देती तो आरोपी को नियमित जमानत भी मिल सकती है।
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