चंडीगढ़। लंबे समय के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीएमसीएच-32 में संकाय पदों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) भर्ती नियमों को अपनाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, केंद्रीय नियम अप्रैल 2022 से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू कर दिए गए थे, सीएचएस नियम लागू नहीं किए गए थे और भारत सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। इस योजना के लागू होने से प्रारंभिक चरण में यूपीएससी की ओर से केवल सहायक प्रोफेसर के रूप में संकाय नियुक्तियां की जाएंगी। इस प्रारंभिक नियुक्ति के बाद उन्हें पदों की उपलब्धता के बावजूद समयबद्ध पदोन्नति मिलेगी। गैर-पदोन्नति इस संस्थान से उनके पलायन का सबसे बड़ा कारण है। इस नियम की मंजूरी से इसे रोका जा सकेगा। इस उपलब्धि से जीएमसीएच को उच्च और अनुभवी डॉक्टर मिलने की उम्मीद जगी है।