हरियाणा के गुरुग्राम हाई प्रोफाइल गीतांजलि मर्डर मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग के पिता व सेवानिवृत सेशन जज कृष्ण गर्ग और मां रचना गर्ग को जमानत दे दी। अदालत ने दोनों को एक-एक लाख के बांड पर नियमित जमानत दी है। हालांकि सीबीआई ने दंपति के खिलाफ दहेज हत्या के गंभीर आरोप होने के कारण जमानत देने का विरोध किया था।
वहीं सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसमें रवनीत गर्ग, केवल कृष्ण गर्ग एवं रचना गर्ग पर सीबीआई ने दहेज हत्या, क्रूरता एवं अपराधिक षड्यंत्र रचने की चार्जशीट दाखिल की है। रवनीत गर्ग पर शस्त्र अधिनियम के भी चार्ज लगाए हैं। रवनीत पिछले कई दिनों से जेल में बंद है। सीबीआई ने झूठ का पता लगाने और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कई विसंगतियां होने के कारण रवनीत गर्ग को 8 सितंबर, 2016 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि गीतांजलि रहस्यमय परिस्थितियों में रिवॉल्वर से गोलियां लगने के कारण मृत पाई गई थी। रवनीत गर्ग और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील एसके गर्ग नरवाना ने बताया कि सीबीआई द्वारा इस मामले में तीन एडिशनल सेशन जजों के बयान लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि रवनीत गर्ग और गीतांजलि में अच्छे संबंध थे और वे एक खुश दंपति थे। विशेष अदालत में अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान की स्क्रूटनी और चेकिंग होगी।